हयात इंजीनियरिंग वर्क नोएडा को 01 लाख 08 हज़ार रुपये का लगाया गया जुर्माना
हयात इंजीनियरिंग वर्क नोएडा को 01 लाख 08 हज़ार रुपये का लगाया गया जुर्माना
जे टी न्यूज, अररिया(प्रो. उपेन्द्र प्रसाद यादव):
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अररिया ने उत्तर प्रदेश के नोयडा की कंपनी हयात इंजीनियरिंग वर्क को 98 हज़ार रुपये 08% ब्याज की दर से परिवाद दायर करने की तिथि से एवं 05 हज़ार रुपये शारिरिक, मानसिक क्षति के मुआवजे के तौर पर साथ ही 05 हज़ार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर आदेश तिथि से 03 माह के भीतर जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिन्हा, सदस्या रीता कुमारी घोष व सदस्य अमरनाथ झा की पीठ ने फारबिसगंज वार्ड 09 के रहनेवाले विभंजन कुमार पिता राम नारायण मेहता द्वारा दाखिल परिवाद पत्र संख्या 28/2022 मे दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विभंजन कुमार अपने गुजर बसर के लिए हयात इंजीनियरिंग वर्क नोयडा (उत्तर प्रदेश) से एक पैकेजिंग मशीन की खरीदारी किये थे। मशीन खराब निकलने की जानकारी देने पर कंपनी द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। इस बात से तंग आकर विभंजन कुमार ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी।