मोबाइल छिनतई मामले में लापरवाही पड़ी भारी, पुरैनी थानाध्यक्ष निलंबित

जे टी न्यूज, राहुल यादव, पुरैनी मधेपुरा:
मोबाइल छिनतई मामले में लापरवाही एवं समय पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप में पुरैनी थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष चंद्रजीत प्रभाकर को बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता पर पुलिस केंद्र सिंघेश्वर में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार उदाकिशुनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया है कि बीते 08 मई 2026 को पुरैनी थाना क्षेत्र के नरदह निवासी पंकज मुखिया का मोबाइल फोन अज्ञात अपराधियों द्वारा छीन लिया गया था। मामले की समीक्षा के दौरान थानाध्यक्ष से घटना के संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष ने घटना से संबंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने की बात कही थी। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि लूट एवं छिनतई जैसी गंभीर घटनाओं में त्वरित प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू करने का निर्देश पूर्व से ही जारी है। इसके बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाना विभागीय निर्देशों की अवहेलना माना गया है। इसलिए पुलिस अधीक्षक ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित करने की कार्रवाई की है।

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