पतौना गाँव से अपहृत नावालिग लड़की का कोर्ट में धारा -164 के तहत बयान कलमबद्ध

जेटी न्यूज मधुबनी

बिस्फी थाना के पतौना गाँव से बीते 26 दिसम्बर को अपहृत एक नावालिग लड़की को पतौना ओपी पुलिस ने शनिबार को बेनीपट्टी कोर्ट में धारा 264 के तहत बयान कलमबद्ध कराया ।इसके पहले लड़की को शुक्रबार को मधुबनी सदर अस्पताल में अपहृता का मेडिकल जाँच भी कराया गया । भरोसेमंद सूत्रों की माने तो अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रीतम कुमार में न्यायलय में अपहृत गुड़िया कुमारी ने कहा कि गाँव के ही गुड्डू समेत 20-15 लोगो ने मुझे जबरन पकड़ पकड़ कर गाड़ी में बैठा के ले गए जब वे सपने भावी के साथ बांध के तरफ शौच के लिए गयी थी ।बताया जाता है कि लड़की ने कहा कि वे लोग मुझे डरा धमका कर बम्बई ले गए और गुड्डू अपने भाई मो0 इरफान के मकान पर रखे ।लड़की ने कहा कि वे लोग मेरे साथ जबरन की दिनों तक बलात्कार करता रहा और धमाका कर धर्म परिवर्तन भी करा दिया ।

उसने कहा कि प्रताड़ना से तंग आ कर वह वहाँ से किसी तरह भाग निकली ।लड़की का उम्र बिद्यालय के प्रमाणपत्र के अनुसार 15 बर्ष बताया जाता है ।कोर्ट में लड़की ने अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा जताने पर न्यायलय ने उसे उसके माता पिता को सौपने का आदेश दिया।

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