डीएम के आदेश पर लदनिया बीडीओ ने महथा पंचायत के खाता संचालन पर लगाया रोक

जेटी न्यूज मधुबनी

डीएम मधुबनी के निर्देशित पत्र के आलोक में बीडीओ लदनियां अखिलेश्वर कुमार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से जांच अबधी तक महथा पंचायत के खाता संचालन पर रोक दिया है।
बीडीओ ने बताया कि डीएम ने प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी नरेन्द्र प्रसाद के प्रतिवेदन के आलोक में 16 मार्च 021 जारी पत्र में एसडीओ जयनगर एवं कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल मधुबनी से महथा पंचायत के वर्तमान मुखिया एवं वार्ड संख्या 7, 8 एवं 11 के वार्ड सदस्य को फरार रहने से विभिन्न तरह के विकासात्मक कार्य प्रभावित होने के मामले में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।

डीएम ने अपने निर्देशित पत्र में उल्लेख किया है कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने 23 नवम्बर 020 को प्रतिवेदित किया था कि महथा पंचायत के वर्तमान मुखिया पति धनिकलाल चौधरी एवं वार्ड संख्या 7, 8 एवं 11 के वार्ड सदस्य के विरुद्ध उक्त पंचायत के नलजल योजना में अनियमितता बरते जाने के आरोप में तत्कालीन जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक 113 ( मुख्य) / जि.प दिनांक 22 अक्टूबर 019 के माध्यम से उक्त पंचायत के मुखिया पति धनिकलाल चौधरी एवं वार्ड संख्या 7, 8 एवं 11 के वार्ड सदस्य व वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध लदनियां थाना में केस संख्या 183/019 दर्ज है। केस में वर्तमान मुखिया को भी अभियुक्त बनाया गया है। सभी आरोपी एक वर्ष से फरार चल रहा है। जबकि गुप्त रूप से सरकारी खाता संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने उक्त पत्र में लिखा है कि वर्तमान मुखिया एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के वित्तिय खाता संचालन में पर रोक लगाने का अनुशंसा किया है।

उन्होंने जांच पदाधिकारी एसडीओ जयनगर एवं कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल मधुबनी से पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) उल्लेख करते हुए अपने मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने को निर्देशित किया है।

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