दुष्कर्म के आरोप में बीस वर्ष की कठोर सजा

दुष्कर्म के आरोप में बीस वर्ष की कठोर सजा

जे टी न्यूज़, मधुबनी : नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश दिवेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर अभियोजांक एवम बचाव पक्ष का बहस सुनने के बाद पूर्व में दोषी पाए गए आरोपी मनोज यादव को बीस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है साथ ही दोषी पर बीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी साहरघाट थाना क्षेत्र के रतौली गांव का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 17 जुलाई 2022 को रात्रि नौ बजे में पीड़िता अपने बाबा के साथ साधु यादव के बांस के मचान पर सोई हुई थी। पीड़िता की मां रात्रि एक बजे में शौच के लिए उठी तो देखी की पीड़िता अपने बाबा के पास नही है। पीड़िता की मां ने अपने ससुर को उठाई एवम पीड़िता का खोजबीन करने लगी। खोजबीन के क्रम में रवींद्र ठाकुर के सिमर गाछी के तरफ से आवाज सुनाई पड़ी। पीड़िता के बाबा सिमर गाछी में गया तो देखा कि दोषी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा है पीड़िता चिल्ला रही है। पीड़िता के बाबा को देखकर दोषी भाग गया।

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