उत्पाद अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस भेजी जेल

उत्पाद अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस भेजी जेल

जे टी न्यूज, करगहर(रोहतास)रोहतास जिला अंतर्गत स्थानीय थाना करगहर की पुलिस शराबियों एवं अपराधियों के प्रति काफी संवेदनशील दिख रही है।

चुन चुन कर एक-एक को ठिकाने लगाने में काफी सक्रिय है। वहीं करगहर थाना कांड संख्या 418/23 धारा 30 ए बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त कामेश्वर साह उम्र 62 वर्ष पिता स्वर्गीय राम नारायण साह ग्राम डिभीया थाना करगहर जिला रोहतास को बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दी।

इस संबंध में करगहर थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताएं कि अभियुक्त बहुत दिनों से फरार चल रहा था जिसे काफी दिनों से तलाश थी।

गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय बाजार से गिरफ्तार कर अग्रिम उचित कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया।

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