एस पी विनय तिवारी के द्वारा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 12 अभियुक्तों को दिलाई गई सजा

एस पी विनय तिवारी के द्वारा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 12 अभियुक्तों को दिलाई गई सजा

जे टी न्यूज, समस्तीपुर :गंभीर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को त्वरित रूप से अनुसंधान पूर्ण कर कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत समस्तीपुर पुलिस, डी०पी०ओ० एवं ए०पी०ओ० के संयुक्त प्रयास से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से माह जनवरी में कुल-10 कांडो में 12 अभियुक्तों को दिलाई गई सजा।

महिलाओं के साथ हुये अपराध में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु समस्तीपुर पुलिस प्रतिबद्ध है, जिसके तहत माह जनवरी में महिलाओं के साथ हुये अपराध के कुल-07 मामलों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कुल 10 अभियुक्तों को दिलाई गई सजा। माह जनवरी 2024 स्पीडी ट्रायल के कांडो में सजाः- >

01. बिथान थाना कांड सं0-66/21:- माननीय न्यायालय एस०डी० जी०एम० रोसड़ा समस्तीपुर में अभियुक्त पांडव यादव पे०-शिवशंकर यादव, सा०-सिहसा, थाना-बिथान, जिला-समस्तीपुर को धारा-25 (1-बी०) ए०/26 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

02. मुफ्फसिल थाना कांड सं0-144/21:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे०-06- सह-पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त मनीष कुमार राय, पे०-जयकिशुन राय, सा०-रहमतपुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-समस्तीपुर को धारा 376 (डी०) भा०द०वि० एवं 06 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

03. कल्याणपुर थाना कांड सं0-312/21:- माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर में अभियुक्त सीमा देवी, पे०- राजेश सहनी, सा०-मिर्जापुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर को धारा-302 भा०द०वि० में आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

04. कल्याणपुर थाना कांड सं0-134/20:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे०-06- सह-पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त गाँधी कुमार, पे०-रामकिशोर चौधरी, सा०-भागीरथपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर को धारा-363 भा0द0वि0 में 08 माह 23 दिन का सश्रम कारावास एवं 15,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

05. पटोरी (मोहनपुर ओ०पी०) थाना कांड सं0-294/23:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे०-06 पॉक्सों में अभियुक्त सुरज कुमार, पे०-सुबोध सहनी, सा०-रसलपुर, थाना-मोहनपुर ओ०पी०, जिला-समस्तीपुर को धारा-363 भा०द०वि० में 09 माह का सश्रम कारावास एवं 20,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

 

06. नगर थाना कांड सं0-49/21:- माननीय न्यायालय श्री श्याम नाथ साह, जे०एम०, समस्तीपुर में अभियुक्त अभिषेक कुमार, पे० राजेन्द्र राय, सा०-जितवारपुर निजामत वार्ड नं0-05, थाना-मुफ्फसिल, जिला-समस्तीपुर को धारा-25 (1-बी0) ए0/26 आर्म्स एक्ट में 06 माह का सश्रम कारावास की सजा दी गई।

 

07. दलसिंहसराय थाना कांड सं0-398/22:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे० -06-सह-पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त 01. मो० अरमान, पे०-मो० शकील 02. गुंजन कुमार, पे०-हेमन रजक, दोनों सा०-मिल्की, थाना-मंसूरचक, जिला-बेगुसराय को धारा-363/366/34 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

 

08. हसनपुर थाना कांड सं0-06/18:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे०-06- सह-पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त सुनील कुमार, पे० राजकुमार सिंह, सा०-दुधपुरा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-समस्तीपुर को धारा-363 भा०द० वि० में जेल बिताये गये 07 माह 23 दिन का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपया अर्थदंड की सजा दी गई।

 

09. महिला थाना कांड सं0-40/21:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे० -06- सह-पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त गौरव कुमार, पे०-स्व० बबन सिंह, सा०-सिमरी आलमपुर, थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर को धारा-06 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का

 

सश्रम कारावास एवं 50,000/-रूपया अर्थदंड की सजा दी गई।

 

10. विभूतिपुर थाना कांड सं0-283/22:- माननीय न्यायालय ए०डी० जे०-06-सह- पॉक्सों, समस्तीपुर में अभियुक्त 01. मुकेश कुमार, पे० रामदेव यादव 02. मंटुन यादव, पे०-विषनुदेव यादव 03. संजय यादव, पे०-संजय यादव तीनों सा०-सिंधिया, थाना- विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर को धारा 376 (डी०) भा०द०वि० में 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,00,000/-रूपया जुर्माना की सजा दी गई।

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