नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में एक हवास के दरिंदे को दस वर्षों का हुआ सश्रम कारावास

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में एक हवास के दरिंदे को दस वर्षों का हुआ सश्रम कारावास
जेटी न्यूज

डी एन कुशवाहा

मोतिहारी पूर्वी चंपारण- षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने 4 नवंबर 2022 रोज शुक्रवार को एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक हवास के दरिंदे को दस वर्षों का सश्रम कारावास व पचास हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थ दंड वसूले जाने पर उक्त राशि पीड़िता को देय होगी। इसके साथ ही प्रतिकार राशि चार लाख रूपए पीड़िता को देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया। जिसके क्रियान्वयन के लिए न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किया है। उक्त सजा संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी इजहार खां के पुत्र जाकिर खां को हुई है।

इस मामले में नाबालिक पीड़ित छात्रा के पिता ने नगर थाना मोतिहारी में आवेदन देकर जाकिर खां को आरोपित करते हुए कांड संख्या- 102/2020 दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि अभियुक्त मोतिहारी में कोचिंग चलता था। और 28 जनवरी 2020 को उनकी लड़की मो.जाकीर खां के कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई थी। जहां से नामजद अभियुक्त जाकिर खान ने शादी की नियत से लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में वह शादी से इंकार कर गया।इस मामले में पॉक्सो वाद संख्या-142/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद धारा 363,376 भा.द.वि व 4 पॉक्सो एक्ट में जाकिर खान को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। जिसमें उन्होंने कहा कि अभियुक्त के कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। गौरतलब हो कि पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मणि कुमार के द्वारा इसके पूर्व भी दर्जनों हवस के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा चुकी है।

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