केस आइओ व डॉक्टर के विरुद्ध नन बेलेबुल वारेंट का आदेश जारी
केस आइओ व डॉक्टर के विरुद्ध नन बेलेबुल वारेंट का आदेश जारी
जे टी न्यूज, अररिया:
हत्या जैसे गम्भीर मामले में कोर्ट द्वारा गवाही देने हेतु सरकारी डॉक्टर व केस आइओ को सम्मन भेजने के बाद भी इनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित नही होने की बात को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गम्भीरता से लिया है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अररिया थाना कांड संख्या 105/21, एसटी 172/21 के सरकारी गवाह क्रमशः केस आइओ प्रशांत कुमार व डॉक्टर जितेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध न्यायालय आदेश की अवहेलना करने पर नन बेलेबुल वारेंट का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में पीपी लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि इससे पूर्व भी इनके विरुद्ध गवाही नही देने पर न्यायिक आदेश पारित हो चुके हैं। इसके बावजूद केस आइओ प्रशांत कुमार व डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद न्यायालय में गवाही देने के लिए नही आये।